सुप्रीम कोर्ट ने कहा- करोड़ों रुपए लेकर भागने वाला (माल्या) मजे कर रहा है और जिसने साड़ी चुराई वह जेल में
तेलंगाना के एक शख्स को 5 साड़ियां चुराने के आरोप में एक साल की जेल हुई, जिसका केस सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का क्या जिसने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की हो? यहां कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या का जिक्र किया जो करोड़ों रुपए का लोन बिना चुकाए विदेश भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने माल्या का नाम लिए बिना कहा, “एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए लेकर भाग गया जिंदगी के मजे कर रहा है। लेकिन यहां एक शख्स जिसने साड़ियां चुराई वह जेल में है।”

दरअसल एक साल पहले सीएच एलिया नाम के व्यक्ति को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स की पत्नी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सवाल किया कि तेलंगाना सरकार साड़ी चुराने के जुर्म में किसी व्यक्ति को हिरासत में कैसे ले सकती है? आरोपी के वकील ने दलील दी कि जुर्म को साबित करने के लिए कोई गवाह तक नहीं था।





तेलंगाना सरकार ने गिरफ्तारी पर सफाई देते हुए कहा कि हैदराबाद में साड़ी चोरों का एक गैंग चल रहा था और कई व्यापारियों ने इस बारे में शिकायत की थी। इस वजह से आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को इसपर फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि 61 साल का विजय माल्या पिछले साल भारत छोड़कर लंदन चला गया था। माल्या ने यह कदम तब उठाया जब बैंक माल्या की डूब चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए दिए गए करीब 9000 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने का दबाब बना रहे थे। माल्या पर 17 बैंकों का कर्ज बकाया है। इन बैंकों ने एसबीआई की अगुवाई में माल्या को ‘जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाला’ घोषित किया है।
Source: jansatta.com 




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